चंद्रपुर, २० मार्च, चंद्रपुर
तलाक! तलाक! तलाक! शब्दो से काप गयी पोलीस थाने की दिवारे, शाहिस्ता की जिन्दगी एक पल मे हॊ गयी बरबाद, जाने माने रसुखदार पत्रकार ने उडाई कानून की धज्जिया।
मुस्लिम महिलाओके हक में उनकी जिंदगी तलाक से बर्बाद न हो इसके लिए सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून २०१९ के तहत मुस्लिम महिला की प्रताड़ना ना हो इसके लिए कड़ा कानून बनाया। इसके बावजूद
ट्रिपल तलाक़ कानून की धज्जीया उडातें हुये जाने माने पत्रकार अन्वर खान नें बेखौफ होकर चंद्रपूर जिले के पाटण पोलीस थाने मे अपनी बीवी शाहिस्ता को पोलीस कर्मी के समक्ष तलाक! तलाक! तलाक! बोल कर शाहिस्ता की जिंदगी पल भर मे बरबाद कर दी।
चंद्रपूर :- 1 अगस्त 2019 को जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया तो इसके विरोध में कई दल और नेता खड़े हो गए. हालांकि आज पाच साल बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ट्रिपल तलाक कानून के बाद मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक के मामलों में लगभग 80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.
विहो :- चंद्रपूर जिल्हे के आदिवासी बहुल जिवती तालुका के पाटण कस्बे से तीन तलाक का एक बेहद ही चौकाने वाला मामला सामने आया है। वो भी एक जानेमाने पत्रकार जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय दैनिक के तालुका प्रतिनिधी पद पर काम करते है पत्रकार अन्वर खान नें तो हद तब पार कर दि जब उसने पाटण पोलीस थाने मे ही अपने बीवी शहिस्ता को पोलीस कर्मी के समक्ष तीन बार तलाक देने से पुलिस प्रशासन में खलबली मची। पीडिता शाहिस्ता अनवर खान पढ़ीलिखी नही होने से चाहके भी अपने पति और पारिजनो की प्रताडना के खिलाफ कोई कारवाई नही कर पा रही थी । पति अन्वर खान मराठी प्रसिद्ध दैनिक के तालुका प्रतिनिधि होने की वजहसे उनकी फरियाद को पुलिस थाने में कोई अहमियत नहीं दिया जाती थी। पाटण पुलिस थाने में पत्रकार होने की वजह से पति को बहोत ज्यादा सम्मान मिलता था । पुलिस थाने में शिकायत करने जब भी गई तो पुलिस द्वारा उनके पति को तुरंत संपर्क किया जाता और बाकायदा थानेदार के केबिन में उन्हें बुलाकर चाय की चुस्कियोके साथ रिपोर्ट की चर्चा होती और पीडिता बाहर अपराधी की तरह घंटे बाहर बैठकर न्याय की उम्मीद करती। पीडिता के पती वही पर पीडिता को धमकी भरे लहजे में कहता है कि, तु कही पर भी जा मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एसपी के पास जा या कलेक्टर के पास जा ! मेरी पहुंच तो तू जानती है ना ? हद तो तब हुई जब २६ फरवरी २०२३ को पाटण पुलिस थाने में पीडिता नें पति और परिवारवालो के खिलाफ शिकायत करने पहुंची तो पुलिस थाने में पीडिता के पति को तुरंत बुलाकर उन्हें समझाने के बजाय पीडिता के पति के कहने पर पीडिता को फटकारा गया। पीडिता के पति ने पुलिस थाने में ही थानेदार और ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालो के समक्ष जोर से चिल्लाकर तुझे तलाक़! तलाक़! तलाक! देता हु ऐसा कहकर पीडिता को घर न आने की हिदायत देकर गुस्से से चला गया। पुलिस भी मूकदर्शक होकर कुछ नहीं कर पाई। पीडिता को कुछ समझता में नही आया। पल भर में शाहिस्ता की जिंदगी तबाह हो गई। पीडिता शाहिस्ता को पुलिस ने एक कागज देकर कहा की, आप कोर्ट में जाओ या महिला समुपदेशन केंद्र जाओ, ये परिवार का आपसी मामला है।
जब शिकायत करती शाहिस्ता खान सामाजिक संघटन और नागपूर मेट्रो समाचार टीम के पास अपनी फरीयाद लेकरं पहुंची तो 3 तलाके जैसे गंभीर मामले की दखल लेते हुये चंद्रपूर पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशीं से तुरंत संपर्क कर शाहिस्ता की दर्द भरी व्यथा सुनायी तब जाके उन्होंने तुरंत गडचांदूर के अनुमंडल पोलीस अधिकारी सुशील कुमार नायक और पाटण पोलीस थाना प्रभारी घोडके को तीन तलाक और कौटुंबिक हिंसाचार के मामले मे तुरंत कारवाई करने के आदेश दिये पाटण पोलीस के थाना इन्चार्ज घोडके द्वारा शाहिस्ता की शिकायत पर भादवी 1860 के तहत कलम 498A, 323, 504, 506, 34, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कायदा 2019 कलम 4 अंतर्गत पत्रकार अनवर खान और उनके परिजानोके खिलाफ पाटण पोलीस थाने मे अपराध दर्ज किया गया। पोलीस नें रसूक रखने वाले पत्रकार अनवर खान के खिलाफ 24 घंटे के भितर अपराध दर्ज करने से सामाजिक संघटन की शाहीन शैख और एड विजया बांगड़े ने पुलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी के तुरंत कारवाई का समर्थन करते हुये अभिनंदन किया है। और भविष्य में तलाक देनेवाले व्यक्ति को दस बार सोचकर कानून का पालन करना होगा, नही तो कड़ी कारवाई होगी।
सुनील तायडे। संपादक डेली पोस्टमॉर्टम
चंद्रपुर